भवन

कृष्णा टावर के प्रमाणित तथ्य, बिल्डर द्वारा साझा दस्तावेजों एवं LIDA (LEDA) अभिलेखों से संकलित।

एक दृष्टि में

और जानें

कुछ फ्लैट अभी भी बिल्डर के पास अविक्रित हैं। पूर्णता प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश में RERA लागू होने (01.05.2017) से पूर्व आवेदित था, अतः बिल्डर के अनुसार इस परियोजना को UP RERA पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

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