Bye-laws (उप-नियमावली)
अध्याय XIII — संक्रमणकालीन प्रावधान (प्रथम समिति)
प्रस्तावित नया अध्याय: गठन-अवधि हेतु अस्थायी प्रावधान, जो सामान्य सभा के निर्णय हेतु प्रस्तुत हैं। प्रथम नियमित समिति के कार्यभार ग्रहण करते ही धारा 50 एवं 54 को छोड़कर यह अध्याय प्रभावहीन हो जाएगा।
50. वित्तीय वर्ष
संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। लेखे, बजट, लेखा-परीक्षा तथा प्रत्येक प्रबन्धन समिति का कार्यकाल वित्तीय वर्ष के अनुसार होगा।
51. प्रथम (अंतरिम) प्रबन्धन समिति
(1) प्रथम प्रबन्धन समिति का गठन सामान्य सभा द्वारा उन सदस्यों में से किया जाएगा जिन्होंने कार्य करने हेतु लिखित सहमति दी हो।
(2) यह समिति अपने गठन की तिथि से 31 मार्च 2027 तक कार्य करेगी और उसके पश्चात स्वतः भंग हो जाएगी, चाहे उसका गठन किसी भी तिथि को हुआ हो अथवा बिल्डर द्वारा रखरखाव का हस्तांतरण किसी भी तिथि को हो।
(3) इस अवधि में रिक्त हुए पद को समिति पात्र सदस्यों में से भर सकेगी, जिसकी पुष्टि अगली सामान्य सभा में होगी।
(4) प्रथम समिति सामान्य सभा की पूर्व स्वीकृति के बिना 31 मार्च 2027 के बाद तक चलने वाला कोई अनुबंध या दायित्व नहीं करेगी।
52. प्रथम समिति के कार्य
(1) संस्था का पंजीकरण कराना तथा रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स, उत्तर प्रदेश के यहां सभी प्रलेख दाखिल करना।
(2) वर्ष में जब भी हस्तांतरण हो, बिल्डर से रखरखाव, अभिलेख, निधियां, जमा राशि, प्रलेख, चाबियां एवं सामान्य क्षेत्र की परिसंपत्तियां हस्ताक्षरित सूची के साथ प्राप्त करना।
(3) सदस्य KYC, सदस्य रजिस्टर तथा सत्यापित पार्किंग रजिस्टर पूर्ण करना।
(4) संस्था का बैंक खाता खोलना तथा हस्तांतरण की तिथि से लेखा-परीक्षा योग्य लेखे रखना।
(5) मतदाता सूची तैयार करना तथा धारा 53 के अनुसार प्रथम नियमित चुनाव कराना।
53. प्रथम नियमित चुनाव
(1) नियमित प्रबन्धन समिति का चुनाव इन उप-नियमों की चुनाव प्रक्रिया के अनुसार मार्च 2027 के प्रथम पखवाड़े में पूर्ण किया जाएगा।
(2) निर्वाचित समिति 1 अप्रैल 2027 को कार्यभार ग्रहण करेगी। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मार्च में, निवर्तमान समिति का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त होने से पहले, चुनाव कराए जाएंगे।
(3) निवर्तमान समिति 1 अप्रैल को हस्ताक्षरित हस्तांतरण सूची के साथ सभी अभिलेख, लेखे, निधियां एवं परिसंपत्तियां नई समिति को सौंपेगी।
54. वार्षिक बाह्य ऑडिट
(1) सोसाइटी के लेखों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष सामान्य सभा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट किया जाएगा, जो सोसाइटी का सदस्य या प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य का संबंधी नहीं होगा।
(2) ऑडिट किए गए लेखे और ऑडिटर की रिपोर्ट सभी सदस्यों को भेजी जाएगी और वार्षिक सामान्य सभा के समक्ष रखी जाएगी।
(3) सभी बही-खाते, वाउचर, बैंक विवरण और भुगतान अभिलेख कार्यालय में तथा सोसाइटी वेबसाइट के केवल-सदस्य भाग के माध्यम से हर सदस्य के निरीक्षण हेतु खुले रहेंगे, ताकि हर सदस्य लेखों की जांच कर सके।
55. संक्रमणकालीन प्रावधानों की समाप्ति
नियमित समिति के 1 अप्रैल 2027 को कार्यभार ग्रहण करते ही धारा 51, 52 एवं 53 प्रभावहीन हो जाएंगी।
56. निर्वाचन अंशदान
प्रत्येक पदाधिकारी पद हेतु नामांकित उम्मीदवार नामांकन दाखिल करते समय सोसायटी को ₹1,000 का अंशदान देगा। यह अंशदान अप्रतिदेय होगा तथा चुनाव के परिणाम पर ध्यान दिए बिना सोसायटी निधि में जमा किया जाएगा।
57. अंतरिम संग्रहण खाता (पंजीकरण-पूर्व)
(1) यदि सोसाइटी के पंजीकरण से पहले बिल्डर अंतरिम रखरखाव एकत्र करना बंद कर दे, तो प्रथम प्रबन्धन समिति अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से कम से कम दो के संयुक्त संचालन वाला एक समर्पित बैंक खाता खोलेगी, ताकि पंजीकरण होने तक फ्लैट मालिकों के न्यासी के रूप में सदस्यों का तिमाही रखरखाव अंशदान प्राप्त किया जा सके। इस खाते के संचालन के दौरान समिति सोसाइटी के पंजीकरण की प्रक्रिया को बिना विलंब जारी रखेगी।
(2) इस खाते में प्राप्त प्रत्येक राशि एक रजिस्टर में दर्ज होगी जिसे कोई भी सदस्य देख सकेगा, तथा प्रत्येक भुगतान की रसीद दी जाएगी।
(3) सोसाइटी के पंजीकरण होते ही इस खाते की पूरी शेष राशि, प्राप्तियों के पूर्ण रजिस्टर सहित, सोसायटी के अपने बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी तथा प्रथम वार्षिक सामान्य सभा के समक्ष प्रथम अंकेक्षित लेखों के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाएगी।
परिशिष्ट - सदस्य प्रतिक्रिया रजिस्टर
यह परिशिष्ट सामान्य सभा के विचार हेतु प्राप्त प्रतिक्रियाओं का रिकॉर्ड है। “समाहित” का अर्थ इस मसौदे में शामिल होना है; सामान्य सभा के निर्णय तक इसे अंतिम स्वीकृति नहीं माना जाएगा।
फ्लैट 304 एवं फ्लैट 301 (अग्रवाल जी एवं गुप्ता जी) - सामान्य प्रारूपण सुझाव
- प्रस्तावित: संशोधन R1–R12 — सामान्य क्षेत्रों का सामुदायिक उपयोग, सक्षम प्राधिकारी, गलियारों में सामान, आपात प्रवेश, बंधक रजिस्टर, नियत तिथि, लेखों तक ऑनलाइन पहुंच, बीमा, ऑनलाइन मतदान, एक इकाई एक मत और प्रबन्धन समिति हेतु सुरक्षा उपाय।
- प्रस्तावित: अध्याय XIII संक्रमणकालीन प्रावधान — 31 मार्च 2027 तक प्रथम समिति, वित्तीय वर्ष के अनुरूप कार्यकाल और मार्च में चुनाव।
- प्रस्तावित: स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा वार्षिक बाह्य ऑडिट, और हर सदस्य के लिए खुले लेखे (धारा 54)।
- समाहित: धारा 1 का संक्षिप्त नाम।
- समाहित: धारा 2 का अनुप्रयोग।
- समाहित: धारा 3 का पता।
- समाहित: धारा 4(2) का पंजीकरण से प्रभावी होने का प्रावधान।
- विचार हेतु: “General House” के स्थान पर “General Body” का सुसंगत उपयोग।
- विचार हेतु: पदाधिकारियों की शक्तियों, grievance timeline, accounts-copy access, fidelity cover, common-area disclosure और solar/common-area use पर safeguards।
- प्रस्तावित: प्रत्येक उम्मीदवार से नामांकन के समय ₹1,000 का अप्रतिदेय निर्वाचन अंशदान, सोसायटी निधि में जमा (धारा 56)।
फ्लैट 509 (अवधेश निगम) - बिल्डर स्मरण-पत्र
- समाहित: पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए; सोसायटी कार्यालय NOC, सामान्य क्षेत्र जानकारी और छत वाटरप्रूफिंग को "नवीन एवं तत्काल विषय" शीर्षक के अंतर्गत अलग रखा जाए; NOC बिंदु का विस्तार कर बताया जाए कि यह पंजीकरण में क्यों बाधक है; अंत में तत्काल व प्रभावी कार्यवाही हेतु अनुरोध का पैरा जोड़ा जाए।
Robin Gupta - फ्लैट 308
- Sinking Fund, parking use, pets, tenants, terrace income, water/generator timing, CCTV retention और footage request संबंधी सुझाव।
Niraj Dubey - फ्लैट 506
- Flat-size आधारित Transfer Fee, audit report, vendor rates, vendor ID cards, community event decisions और parking reallocation verification।
Sujata Sarkar - फ्लैट 405
- Short Title, Application, Commencement, General Body, Special Meeting और competent-authority terminology की legal review।
Krishna Kumar Singh - फ्लैट 404
- Maintenance rate तय करने से पहले monthly और vendor-wise expenditure साझा करना।
सामान्य सदस्य प्रतिक्रियाएं
- Common-area solar तथा individual installation के लिए society-approved layout/safety process।
- NHAI land और common-area arrangements की disclosure तथा future discussions को Society के माध्यम से करना।
परिशिष्ट ख - सक्षम प्राधिकारी
जहां इन उप-नियमों में सक्षम प्राधिकारी का उल्लेख है, वहां उसका अर्थ उस विषय हेतु उत्तरदायी प्राधिकारी है:
| विषय | सक्षम प्राधिकारी |
|---|---|
| सोसाइटी पंजीकरण, उप-नियम, संशोधन, वार्षिक विवरणी | रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स, उत्तर प्रदेश |
| भवन नक्शा, संरचनात्मक परिवर्तन, उपयोग परिवर्तन, पूर्णता | लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (LIDA, पूर्व में LEDA), जिसने भवन नक्शा स्वीकृत किया |
| अग्नि सुरक्षा और फायर NOC | उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवाएं |
| अपार्टमेंट स्वामित्व और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन | उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व एवं रखरखाव संवर्धन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकारी |
| लिफ्ट | लागू उत्तर प्रदेश लिफ्ट कानून के अंतर्गत लिफ्ट निरीक्षक |
| विद्युत आपूर्ति और जनरेटर | विद्युत वितरण कंपनी, तथा विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश |
टिप्पणी: अंगीकरण से पहले इस सूची की पुष्टि सोसाइटी के विधिक सलाहकार से कराई जाए।
परिशिष्ट ग - स्थान निर्धारण हेतु लंबित प्रस्तावित संशोधन
- प्रस्तावित संशोधन R2 — निर्माण एवं परिवर्तन: संरचना, बाहरी स्वरूप या सामान्य क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला कोई भी निर्माण या परिवर्तन सोसाइटी तथा उस विषय के सक्षम प्राधिकारी (परिशिष्ट ख में सूचीबद्ध) की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा। अलग-अलग विषयों के अलग सक्षम प्राधिकारी हैं; परिशिष्ट ख में सूची दी गई है।
- प्रस्तावित संशोधन R7 — लेखों तक पहुंच: कोई भी सदस्य कार्यालय समय में, तथा उपलब्ध होने पर सोसाइटी वेबसाइट के केवल-सदस्य भाग के माध्यम से, लेखे और संबंधित दस्तावेज़ देख सकता है; अनुरोध पर उचित शुल्क पर प्रतियां दी जाएंगी। लेखों तक पहुंच वेबसाइट तक बढ़ाता है, ताकि लखनऊ से बाहर रहने वाले सदस्य भी देख सकें।
- प्रस्तावित संशोधन R9 — डाक एवं ऑनलाइन मतदान: पंजीकृत ईमेल अथवा सोसाइटी वेबसाइट के केवल-सदस्य मतदान पृष्ठ के माध्यम से, प्रति इकाई एक मत, समिति द्वारा अधिसूचित अनुसार डाक/ऑनलाइन मतदान अनुमत है। वेबसाइट पर मतदान को औपचारिक मान्यता देता है; लॉगिन प्रति फ्लैट होने से एक इकाई एक मत स्वतः लागू होता है।
- प्रस्तावित संशोधन R11 — सक्षम प्राधिकारी का अर्थ: सक्षम प्राधिकारी विषय पर निर्भर करता है — परिशिष्ट ख देखें।
इस अध्याय हेतु सुझाव — 13. अध्याय XIII — संक्रमणकालीन प्रावधान (प्रथम समिति)
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