अध्याय 13 में से 13

Bye-laws (उप-नियमावली)

अध्याय XIII — संक्रमणकालीन प्रावधान (प्रथम समिति)

प्रस्तावित नया अध्याय: गठन-अवधि हेतु अस्थायी प्रावधान, जो सामान्य सभा के निर्णय हेतु प्रस्तुत हैं। प्रथम नियमित समिति के कार्यभार ग्रहण करते ही धारा 50 एवं 54 को छोड़कर यह अध्याय प्रभावहीन हो जाएगा।

50. वित्तीय वर्ष

संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। लेखे, बजट, लेखा-परीक्षा तथा प्रत्येक प्रबन्धन समिति का कार्यकाल वित्तीय वर्ष के अनुसार होगा।

51. प्रथम (अंतरिम) प्रबन्धन समिति

(1) प्रथम प्रबन्धन समिति का गठन सामान्य सभा द्वारा उन सदस्यों में से किया जाएगा जिन्होंने कार्य करने हेतु लिखित सहमति दी हो।

(2) यह समिति अपने गठन की तिथि से 31 मार्च 2027 तक कार्य करेगी और उसके पश्चात स्वतः भंग हो जाएगी, चाहे उसका गठन किसी भी तिथि को हुआ हो अथवा बिल्डर द्वारा रखरखाव का हस्तांतरण किसी भी तिथि को हो।

(3) इस अवधि में रिक्त हुए पद को समिति पात्र सदस्यों में से भर सकेगी, जिसकी पुष्टि अगली सामान्य सभा में होगी।

(4) प्रथम समिति सामान्य सभा की पूर्व स्वीकृति के बिना 31 मार्च 2027 के बाद तक चलने वाला कोई अनुबंध या दायित्व नहीं करेगी।

52. प्रथम समिति के कार्य

(1) संस्था का पंजीकरण कराना तथा रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स, उत्तर प्रदेश के यहां सभी प्रलेख दाखिल करना।

(2) वर्ष में जब भी हस्तांतरण हो, बिल्डर से रखरखाव, अभिलेख, निधियां, जमा राशि, प्रलेख, चाबियां एवं सामान्य क्षेत्र की परिसंपत्तियां हस्ताक्षरित सूची के साथ प्राप्त करना।

(3) सदस्य KYC, सदस्य रजिस्टर तथा सत्यापित पार्किंग रजिस्टर पूर्ण करना।

(4) संस्था का बैंक खाता खोलना तथा हस्तांतरण की तिथि से लेखा-परीक्षा योग्य लेखे रखना।

(5) मतदाता सूची तैयार करना तथा धारा 53 के अनुसार प्रथम नियमित चुनाव कराना।

53. प्रथम नियमित चुनाव

(1) नियमित प्रबन्धन समिति का चुनाव इन उप-नियमों की चुनाव प्रक्रिया के अनुसार मार्च 2027 के प्रथम पखवाड़े में पूर्ण किया जाएगा।

(2) निर्वाचित समिति 1 अप्रैल 2027 को कार्यभार ग्रहण करेगी। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मार्च में, निवर्तमान समिति का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त होने से पहले, चुनाव कराए जाएंगे।

(3) निवर्तमान समिति 1 अप्रैल को हस्ताक्षरित हस्तांतरण सूची के साथ सभी अभिलेख, लेखे, निधियां एवं परिसंपत्तियां नई समिति को सौंपेगी।

54. वार्षिक बाह्य ऑडिट

(1) सोसाइटी के लेखों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष सामान्य सभा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट किया जाएगा, जो सोसाइटी का सदस्य या प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य का संबंधी नहीं होगा।

(2) ऑडिट किए गए लेखे और ऑडिटर की रिपोर्ट सभी सदस्यों को भेजी जाएगी और वार्षिक सामान्य सभा के समक्ष रखी जाएगी।

(3) सभी बही-खाते, वाउचर, बैंक विवरण और भुगतान अभिलेख कार्यालय में तथा सोसाइटी वेबसाइट के केवल-सदस्य भाग के माध्यम से हर सदस्य के निरीक्षण हेतु खुले रहेंगे, ताकि हर सदस्य लेखों की जांच कर सके।

55. संक्रमणकालीन प्रावधानों की समाप्ति

नियमित समिति के 1 अप्रैल 2027 को कार्यभार ग्रहण करते ही धारा 51, 52 एवं 53 प्रभावहीन हो जाएंगी।


56. निर्वाचन अंशदान

प्रत्येक पदाधिकारी पद हेतु नामांकित उम्मीदवार नामांकन दाखिल करते समय सोसायटी को ₹1,000 का अंशदान देगा। यह अंशदान अप्रतिदेय होगा तथा चुनाव के परिणाम पर ध्यान दिए बिना सोसायटी निधि में जमा किया जाएगा।

57. अंतरिम संग्रहण खाता (पंजीकरण-पूर्व)

(1) यदि सोसाइटी के पंजीकरण से पहले बिल्डर अंतरिम रखरखाव एकत्र करना बंद कर दे, तो प्रथम प्रबन्धन समिति अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से कम से कम दो के संयुक्त संचालन वाला एक समर्पित बैंक खाता खोलेगी, ताकि पंजीकरण होने तक फ्लैट मालिकों के न्यासी के रूप में सदस्यों का तिमाही रखरखाव अंशदान प्राप्त किया जा सके। इस खाते के संचालन के दौरान समिति सोसाइटी के पंजीकरण की प्रक्रिया को बिना विलंब जारी रखेगी।

(2) इस खाते में प्राप्त प्रत्येक राशि एक रजिस्टर में दर्ज होगी जिसे कोई भी सदस्य देख सकेगा, तथा प्रत्येक भुगतान की रसीद दी जाएगी।

(3) सोसाइटी के पंजीकरण होते ही इस खाते की पूरी शेष राशि, प्राप्तियों के पूर्ण रजिस्टर सहित, सोसायटी के अपने बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी तथा प्रथम वार्षिक सामान्य सभा के समक्ष प्रथम अंकेक्षित लेखों के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाएगी।

परिशिष्ट - सदस्य प्रतिक्रिया रजिस्टर

यह परिशिष्ट सामान्य सभा के विचार हेतु प्राप्त प्रतिक्रियाओं का रिकॉर्ड है। “समाहित” का अर्थ इस मसौदे में शामिल होना है; सामान्य सभा के निर्णय तक इसे अंतिम स्वीकृति नहीं माना जाएगा।

फ्लैट 304 एवं फ्लैट 301 (अग्रवाल जी एवं गुप्ता जी) - सामान्य प्रारूपण सुझाव

फ्लैट 509 (अवधेश निगम) - बिल्डर स्मरण-पत्र

Robin Gupta - फ्लैट 308

Niraj Dubey - फ्लैट 506

Sujata Sarkar - फ्लैट 405

Krishna Kumar Singh - फ्लैट 404

सामान्य सदस्य प्रतिक्रियाएं

परिशिष्ट ख - सक्षम प्राधिकारी

जहां इन उप-नियमों में सक्षम प्राधिकारी का उल्लेख है, वहां उसका अर्थ उस विषय हेतु उत्तरदायी प्राधिकारी है:

विषयसक्षम प्राधिकारी
सोसाइटी पंजीकरण, उप-नियम, संशोधन, वार्षिक विवरणीरजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स, उत्तर प्रदेश
भवन नक्शा, संरचनात्मक परिवर्तन, उपयोग परिवर्तन, पूर्णतालखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (LIDA, पूर्व में LEDA), जिसने भवन नक्शा स्वीकृत किया
अग्नि सुरक्षा और फायर NOCउत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवाएं
अपार्टमेंट स्वामित्व और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशनउत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व एवं रखरखाव संवर्धन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकारी
लिफ्टलागू उत्तर प्रदेश लिफ्ट कानून के अंतर्गत लिफ्ट निरीक्षक
विद्युत आपूर्ति और जनरेटरविद्युत वितरण कंपनी, तथा विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश
टिप्पणी: अंगीकरण से पहले इस सूची की पुष्टि सोसाइटी के विधिक सलाहकार से कराई जाए।

परिशिष्ट ग - स्थान निर्धारण हेतु लंबित प्रस्तावित संशोधन

इस अध्याय हेतु सुझाव — 13. अध्याय XIII — संक्रमणकालीन प्रावधान (प्रथम समिति)

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