Bye-laws (उप-नियमावली)
अध्याय V — जनरल हाउस (सामान्य सभा)
13. गठन एवं बैठक
(1) सभी फ्लैट स्वामी जनरल हाउस के सदस्य होंगे। वार्षिक सामान्य सभा (AGM) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही समाप्ति पर आयोजित होगी।
(2) बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित रूप में (नोटिस बोर्ड, व्हाट्सएप ग्रुप, ईमेल के माध्यम से भी) दी जाएगी।
(3) आवश्यक कोरम — कुल पंजीकृत सदस्यों के 30 प्रतिशत की उपस्थिति। कोरम पूर्ण न होने पर बैठक उसी दिन 2 घंटे बाद अथवा अधिकतम 48 घंटे बाद तक स्थगित की जा सकेगी, जिसमें उपस्थित सदस्यों से ही कोरम पूर्ण मान लिया जाएगा।
14. विशेष/आकस्मिक सामान्य सभा (EGBM) — कुल सदस्यों के 1/3 भाग द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अनुरोध पर, अथवा प्रबन्धन समिति के निर्णय पर, न्यूनतम 7 दिन के नोटिस पर EGBM बुलाई जा सकेगी। इसमें केवल नोटिस में उल्लिखित विषय पर ही चर्चा होगी।
15. मतदान एवं प्रॉक्सी
(1) प्रत्येक सदस्य को उसके पास कितने भी फ्लैट हों, केवल एक अहस्तांतरणीय मत प्राप्त होगा।
(2) कोई मतदाता किसी सह-पंजीकृत व्यक्ति (परिवार सदस्य/सह-स्वामी) को अपने स्थान पर मतदान हेतु लिखित रूप से, फोटो सहित प्राधिकृत कर सकेगा; ऐसे प्राधिकार-पत्र को निर्वाचन अधिकारी/प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होगा।
16. जनरल हाउस के अधिकार व कर्तव्य — वार्षिक रिपोर्ट, आय-व्यय एवं बजट का अनुमोदन; चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर नियुक्त करना; सदस्य को निष्कासित/निलंबित करना; बकाएदार/उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही; रखरखाव शुल्क दरें संशोधित करना एवं दंड ब्याज अधिरोपित करना; उपनियमों में संशोधन एवं संस्था के विघटन का निर्णय।
17. बैठक की कार्यसूची — सामान्यतः क्रम: (क) रोल कॉल (ख) सूचना का प्रमाण (ग) विगत कार्यवृत्त पठन (घ) पदाधिकारियों की रिपोर्ट (ङ) समितियों की रिपोर्ट (च) अपूर्ण कार्य (छ) नवीन विषय।
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