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सामान्य सभा - एजेंडा और प्रस्तावित संकल्प

2026-09-26

मसौदा उप-नियमों का अंतिम पठन, सदस्य प्रतिक्रिया एवं प्रबन्धन समिति का गठन

तिथि: बुधवार, 30 सितंबर 2026

समय: रात 8:00 – 9:00 बजे (आवश्यकता होने पर 9:30 बजे तक)

स्थान: कम्युनिटी हॉल, या समिति द्वारा पुष्ट स्थान

माध्यम: हाइब्रिड — प्रत्यक्ष, तथा उपस्थित न हो सकने वाले सदस्यों हेतु ऑनलाइन

यह बैठक भागीदारी को खुला रखने, सदस्यों की बात एक स्थान पर संकलित करने, मसौदा उप-नियमों की समीक्षा, मालिक रिकॉर्ड के सत्यापन तथा निर्णयों को पारदर्शी रूप से दर्ज करने के लिए है।

WhatsApp संवाद के लिए। वेबसाइट आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए।

बैठक से पहले भेजें

बैठक का एजेंडा

  1. उपस्थिति, हाइब्रिड भागीदारी और लिखित प्रस्तुतियां।
  2. शिकायत, सुझाव और आपत्तियों का वेबसाइट पर संकलन।
  3. KYC तथा मालिक/संयुक्त-मालिक रिकॉर्ड सुधार।
  4. सुरक्षा, गेट एंट्री, CCTV, वेंडर और स्वच्छता संबंधी शिकायतें।
  5. बिल्डर से लंबित विषय, जिसमें तत्काल सोसायटी कार्यालय NOC शामिल है — देखें बिल्डर स्मरण-पत्र।
  6. अंग्रेज़ी एवं हिंदी मसौदा उप-नियमों की अध्यायवार समीक्षा, प्रस्तावित संक्रमणकालीन अध्याय सहित।
  7. वित्तीय पारदर्शिता तथा शुल्क एवं निधियों पर निर्णय।
  8. प्रथम प्रबन्धन समिति हेतु खुले नामांकन।
  9. आधिकारिक अभिलेख, ब्रांडिंग और कार्यवाही रजिस्टर।

प्रस्तावित संकल्प

ये चर्चा और संशोधन हेतु प्रस्ताव हैं; निर्णय बैठक में दर्ज होंगे। 30 सितंबर 2026 को अद्यतन — पंजीकरण और हस्तांतरण हेतु आवश्यक निर्णयों पर केंद्रित।

  1. नाम एवं पंजीकरण — “कृष्णा टावर ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी” नाम अंगीकार किया जाए और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत कृष्णा टावर के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के रूप में पंजीकरण कराया जाए।
  2. उप-नियम — इस बैठक में सहमत संशोधनों सहित मसौदा उप-नियम (संस्करण 3) अंगीकार किए जाएं। सचिव 15 दिनों में अंतिम स्वच्छ पाठ सभी सदस्यों को भेजेंगे, और वही पाठ रजिस्ट्रार के यहां दाखिल होगा।
  3. प्रथम प्रबन्धन समिति — लिखित सहमति देने वाले सदस्यों में से प्रथम प्रबन्धन समिति गठित हो, जिसके नाम और पद कार्यवृत्त में दर्ज हों, और जो 31 मार्च 2027 तक कार्य करे। नियमित चुनाव मार्च 2027 में होंगे, और आगे के कार्यकाल अप्रैल–मार्च वित्तीय वर्ष के अनुसार होंगे।
  4. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता — प्रथम समिति के अध्यक्ष और सचिव को पंजीकरण दस्तावेज़ हस्ताक्षरित कर दाखिल करने तथा सोसाइटी का बैंक खाता खोलने का अधिकार दिया जाए, जिसका संचालन अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो द्वारा संयुक्त रूप से होगा।
  5. बिल्डर से अनुवर्ती कार्यवाही — पंजीकरण हेतु आवश्यक तत्काल सोसायटी कार्यालय NOC सहित, आज सहमत संशोधनों वाला समेकित बिल्डर स्मरण-पत्र जारी किया जाए, और हर उत्तर एवं समय-सीमा दर्ज की जाए।
  6. अंतरिम रखरखाव एवं हस्तांतरण — बिल्डर से अनुरोध किया जाए कि वह 31 दिसंबर 2026 तक, या पहले हस्तांतरण होने तक, अंतरिम रखरखाव जारी रखे, और कॉर्पस फंड, अभिलेख, चाबियां एवं सामान्य क्षेत्र की परिसंपत्तियां हस्ताक्षरित सूची के साथ सौंपे।
  7. शुल्क एवं निधियां — बिल्डर का नियमित एवं वेंडर-वार व्यय साझा होने तक रखरखाव दर, सदस्यता शुल्क, ट्रांसफर शुल्क और सिंकिंग फंड प्रतिशत का निर्णय स्थगित रहे, और इन पर अगली सामान्य सभा में निर्णय हो।
  8. लेखे एवं ऑडिट — सोसाइटी के लेखे हर सदस्य के लिए खुले रहें, और सामान्य सभा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हर वर्ष उनका ऑडिट हो।
  9. आधिकारिक रिकॉर्ड — सूचनाओं, प्रस्तुतियों, प्रतिक्रिया, KYC और ऑनलाइन मतदान (एक इकाई, एक मत) हेतु सोसाइटी वेबसाइट आधिकारिक रिकॉर्ड हो; घोषणाओं हेतु WhatsApp; सहायता चाहने वाले सदस्यों हेतु सहायता-प्राप्त प्रस्तुति।
  10. स्वामी KYC — हर मालिक 31 अक्टूबर 2026 तक वेबसाइट पर अपना KYC पूर्ण या पुष्ट करे; KYC डेटा केवल समिति तक निजी रहे।
  11. कार्यवृत्त — निर्णय, मत (हॉल और ऑनलाइन) और उत्तरदायी व्यक्ति दर्ज हों, और स्वीकृत कार्यवृत्त 7 दिनों में वेबसाइट पर प्रकाशित हो।
  12. ब्रांडिंग — सोसाइटी का लोगो और मुहर अंगीकार किए जाएं; पंजीकरण पूर्ण होने तक पंजीकृत होने का दावा न हो।
  13. अंतरिम संग्रहण खाता - यदि सोसाइटी के पंजीकरण से पहले बिल्डर रखरखाव एकत्र करना बंद कर दे, तो प्रथम समिति को कम से कम दो पदाधिकारियों द्वारा संचालित एक समर्पित अंतरिम बैंक खाता खोलने, मालिकों के न्यासी के रूप में तिमाही रखरखाव एकत्र करने, और पंजीकरण होते ही पूर्ण रिकॉर्ड सोसायटी खाते में स्थानांतरित करने का अधिकार दिया जाए।