अध्याय 1 में से 13

Bye-laws (उप-नियमावली)

कृष्णा टावर, कृष्णालोक फेज-2, कानपुर रोड, लखनऊ-226401 — संस्करण 3, विस्तृत एवं स्पष्ट प्रारूप।

यह प्रस्तावित प्रारूप है, जो सामान्य सभा में अंगीकृत एवं पंजीकृत होने तक सदस्यों की प्रतिक्रिया हेतु खुला है। किसी भी खंड पर सुझाव/आपत्ति फीडबैक प्रपत्र के माध्यम से धारा संख्या सहित दें। यह वेब संस्करण पठन-सुविधा हेतु है; हस्ताक्षरित/पंजीकृत मूल प्रति ही प्रामाणिक होगी।

अध्याय I — प्रारंभिक

2. अनुप्रयोग

ये प्रावधान सभी अपार्टमेंट स्वामियों, सह-स्वामियों, किरायेदारों, लाइसेंसधारियों, निवासियों तथा परिसर का उपयोग करने वाले किसी भी कर्मचारी पर स्वतः लागू होंगे।

3. पता

कृष्णा टावर, कृष्णालोक फेज-2, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226401।

4. विधिक आधार

(1) यह संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत होगी तथा उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व एवं रखरखाव संवर्धन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत "एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स" के रूप में मान्य होगी। जहां भी इन उप-नियमों का कोई प्रावधान उक्त अधिनियमों से असंगत हो, वहां संबंधित अधिनियम का प्रावधान अभिभावी होगा।

(2) ये उप-नियम रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स, उत्तर प्रदेश द्वारा पंजीकरण की तारीख से प्रभावी होंगे।

5. परिभाषाएं

इस अध्याय हेतु सुझाव — 1. अध्याय I — प्रारंभिक

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