Bye-laws (उप-नियमावली)
अध्याय VI — प्रबन्धन समिति (बोर्ड)
सोसायटी की निधियों में सदस्यता शुल्क, रखरखाव शुल्क, ट्रांसफर शुल्क, सोसायटी के कोष एवं जमाओं पर अर्जित ब्याज, तथा सामान्य सभा द्वारा स्वीकृत कोई अन्य प्राप्तियां शामिल होंगी।
18. गठन — प्रबन्धन समिति में 7 पदाधिकारी होंगे — अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह-सचिव, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर, सदस्य। आवश्यकतानुसार जनरल हाउस के अनुमोदन से सह-चयनित सदस्य जोड़े जा सकते हैं (अधिकतम कुल 15)।
19. निर्वाचन एवं कार्यकाल
(1) कार्यकाल एक वर्ष का होगा। कोई सदस्य किसी एक पद पर लगातार 3 वर्ष से अधिक नहीं रह सकेगा।
(2) पद के दुरुपयोग का दोषी सदस्य अगले निर्वाचन में खड़ा होने का पात्र नहीं होगा।
(3) मतदान/उम्मीदवारी की पात्रता केवल उन सदस्यों को होगी जिन्होंने कट-ऑफ तिथि तक समस्त देय चुका दिए हों।
(4) निर्वाचन प्रक्रिया AGM के कार्यवृत्त प्रदर्शित होने के 45 दिन के भीतर पूर्ण होगी।
(5) पदाधिकारी अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन एवं प्रथम बैठक तक पद पर बना रहेगा।
20. रिक्त स्थानों की पूर्ति — मृत्यु/त्यागपत्र आदि से रिक्त पद की पूर्ति शेष पदाधिकारियों के बहुमत से की जा सकेगी; ऐसा सदस्य अगली वार्षिक सभा तक पद पर रहेगा।
21. पदाधिकारियों को हटाया जाना — किसी भी बैठक में, किसी पदाधिकारी को सदस्यों के बहुमत से, कारण सहित या बिना कारण, हटाया जा सकेगा; संबंधित पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
22. समिति की बैठकें — वर्ष में कम से कम 4 बार; सूचना 3 दिन पूर्व। निर्वाचन के पश्चात प्रथम बैठक 10 दिन के भीतर। कोरम — कुल पदाधिकारियों के 1/3 (न्यूनतम 3)।
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